Income tax savings- कोई भी इंवेस्टमेंट करने से पहले अपनी सारी कैलकुलेशन कर लीजिए. ऐसा निवेश चुने जो आपकी जरूरत हो या जिसे ठीक से समझते हों.
Income tax regime: पुरानी टैक्स व्यवस्था चुनने पर टैक्सपेयर्स को सेक्शन 80C, सेक्शन 80D जैसी कई छूट मिलती हैं. हाउस रेंट अलाउंस, एलटीसी कैश वाउचर स्कीम में टैक्स एग्जेम्पशन का फायदा मिलता है.